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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से खेती बदलेगी: 75% सब्सिडी का पूरा सच

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से खेती बदलेगी: 75% सब्सिडी का पूरा सच
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक किसान तक सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना है। लंबे समय से खेती की निर्भरता मानसून पर बनी हुई थी, जिससे उत्पादन और किसानों की आय दोनों प्रभावित होती रही हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की, ताकि हर खेत तक पानी पहुंचे और जल की एक-एक बूंद का सही उपयोग हो सके। इस योजना के तहत ड्रिप, स्प्रिंकलर, खेत तालाब, कुआं, ट्यूबवेल और पाइपलाइन जैसी विभिन्न सिंचाई व्यवस्थाओं पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान कम लागत में आधुनिक सिंचाई साधन अपनाकर अपनी खेती को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बना सकें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

बिंदुविवरण
योजना का नामप्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
शुरुआत1 जुलाई 2015
मंत्रालयकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
उद्देश्यहर खेत को पानी
सब्सिडी55% से 75% तक
लाभार्थीसामान्य, लघु, सीमांत, SC/ST, महिला किसान
सिंचाई साधनड्रिप, स्प्रिंकलर, तालाब, ट्यूबवेल, पाइपलाइन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य और सोच

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर किसान तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना है। लंबे समय से खेती मानसून पर निर्भर रही है, जिससे उत्पादन और आय दोनों प्रभावित होते रहे हैं। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने जल संरक्षण, जल उपयोग दक्षता और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की।

इस योजना का मूल मंत्र “हर खेत को पानी” है, जिसमें पानी की एक-एक बूंद का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। pradhan mantri krishi sinchayee yojana के अंतर्गत परंपरागत और आधुनिक, दोनों तरह के सिंचाई स्रोतों को सब्सिडी के दायरे में लाया गया है।

किस प्रकार की सिंचाई पर मिलता है लाभ

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल एक पद्धति तक सीमित नहीं है। सरकार खेत की भौगोलिक स्थिति और जल उपलब्धता के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराती है।

  • ड्रिप (बूंद-बूंद) सिंचाई प्रणाली
  • स्प्रिंकलर (फवारा) प्रणाली
  • खेत तालाब एवं वर्षा जल संग्रहण
  • कुआं, बोरवेल और ट्यूबवेल निर्माण
  • खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन
  • डीजल, बिजली या सोलर पंप सेट

इन सभी संसाधनों पर सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे किसान कम लागत में सिंचाई व्यवस्था विकसित कर सकें।

सब्सिडी संरचना: किसे कितना लाभ

सरकार ने किसानों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है ताकि जरूरतमंद वर्ग को अधिक सहायता मिल सके।

  • सामान्य किसान: लगभग 55% तक अनुदान
  • लघु, सीमांत, SC/ST, महिला एवं पूर्वोत्तर किसान: 75% तक अनुदान

यह सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

पात्रता की शर्तें

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए। लघु और सीमांत किसान, किसान समूह, एफपीओ और सहकारी समितियां भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • भूमि रिकॉर्ड (खसरा/जमाबंदी)
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • प्रस्तावित सिंचाई पद्धति का विवरण

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन)

किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

  • ऑनलाइन आवेदन pmksy.gov.in या राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट से
  • CSC / ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से
  • ऑफलाइन आवेदन कृषि उपनिदेशक या कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में

आवेदन के बाद विभागीय सत्यापन होता है, फिर स्वीकृति मिलने पर कार्य शुरू किया जाता है।

योजना की प्रमुख उपलब्धियां (2025 तक)

  • 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ
  • 50 लाख हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई
  • जल उपयोग दक्षता में 25% से अधिक सुधार
  • सूखे और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खेती को मजबूती

योजना से किसानों को होने वाले लाभ

  • पानी की बड़ी बचत
  • फसल उत्पादन में वृद्धि
  • खेती की लागत में कमी
  • सूखे क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि
  • किसानों की आय में स्थायी सुधार

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?

सामान्य किसानों को लगभग 55% और विशेष श्रेणी के किसानों को 75% तक सब्सिडी मिलती है।

Q2. क्या ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों पर लाभ मिलता है?

हां, दोनों आधुनिक सिंचाई प्रणालियां इस योजना के अंतर्गत आती हैं।

Q3. आवेदन के बाद सब्सिडी कब मिलती है?

सत्यापन और कार्य पूर्ण होने के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।

Q4. क्या किसान समूह भी आवेदन कर सकते हैं?

हां, एफपीओ और सहकारी समितियां पात्र हैं।

Q5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ कैसे लें?

ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

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